इलाहबाद! सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में इलहाबाद हाई कोर्ट के 2 साल पुराने दिशा-निर्देशों को अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई महिला अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एक्ट के तहत केस दर्ज कराए तो पुलिस दो महीने तक पति या उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार न करे। दहेज एक्ट में 2 महीने तक न हो गिरफ्तारी… सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामलों में गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा है। अदालत ने एक महिला आईपीएस अधिकारी से जुड़े मामले में कहा कि दहेज प्रताड़ना के केस में पुलिस को दो महीने तक गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में इलहाबाद हाई कोर्ट के 2 साल पुराने दिशा-निर्देशों को अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई महिला अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एक्ट के तहत केस दर्ज कराए तो पुलिस दो महीने तक पति या उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार न करे।